बजट 2024 पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने टैक्स सिस्टम पर बड़ा बयान दिया. निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है कि इसे बंद किया जाए या नहीं। सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता कर प्रणाली को सरल बनाना है. हालांकि, उन्होंने कहा कि पुरानी आयकर व्यवस्था को खत्म करने पर गहन अध्ययन के बाद ही फैसला लिया जाएगा।
निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का इरादा आयकर प्रणाली को सरल बनाने का है. पुरानी आयकर प्रणाली को सरल बनाने के लिए नई कर प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो-तिहाई से अधिक व्यक्तिगत करदाताओं ने नई आयकर व्यवस्था का विकल्प चुना है। पिछले वित्त वर्ष में 8.61 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किये गये थे.
टैक्स के मोर्चे पर बजट का फैसला
आपको बता दें कि बजट में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स नियमों में कुछ बदलाव का ऐलान करते हुए मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी है. बजट में नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और कर व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। बजट में किए गए बदलावों से नए टैक्स सिस्टम को अपनाने वाले कर्मचारी 17,500 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना करने का प्रस्ताव है. इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती की राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की योजना है.
नई आयकर व्यवस्था में बदलाव
नई आयकर व्यवस्था के तहत नए टैक्स स्लैब 1 अप्रैल, 2024 (आकलन वर्ष 2025-26) से लागू होंगे। सीतारमण ने कहा, नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को आयकर से छूट दी जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक 3 से 7 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी और 10-12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा. हालांकि, 12-15 लाख रुपये की आय पर पहले की तरह 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगता रहेगा.