गिरफ्तार ही नहीं कर सकते…; केजरीवाल पर SC की बड़ी टिप्पणी

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जस्टिस खन्ना ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के अपने फैसले में माना कि ईडी महज जांच के लिए गिरफ्तारी की इजाजत नहीं दे सकती. पीएमएलए की धारा 19 के तहत इसका कोई आधार नहीं है.

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