सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है – इंडिया हिंदी न्यूज – मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता मांग सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश में कहा

[ad_1]

ऐप में आगे पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने आज तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत ऐसी महिलाएं अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती हैं. वह भरण-पोषण भत्ते की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि देश में सिर्फ धर्मनिरपेक्ष कानून ही चलेगा.

Leave a Comment