तेजस्वी सूर्या समेत कर्नाटक बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत, हेट स्पीच मामले में कोई केस दर्ज नहीं; याचिका खारिज



अदालत ने कहा कि इस याचिका को दायर करने से जनहित के अलावा कोई अन्य उद्देश्य विफल हो जाता है और ऐसी याचिका पर जनहित याचिका के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है।

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