अदालत ने कहा कि इस याचिका को दायर करने से जनहित के अलावा कोई अन्य उद्देश्य विफल हो जाता है और ऐसी याचिका पर जनहित याचिका के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि इस याचिका को दायर करने से जनहित के अलावा कोई अन्य उद्देश्य विफल हो जाता है और ऐसी याचिका पर जनहित याचिका के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है।